रुड़की: शहर और आसपास के क्षेत्रों में रसोई गैस की बढ़ती मांग के बीच कालाबाजारी की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए खाद्य आपूर्ति विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने साफ कर दिया है कि गैस सिलेंडरों की बिक्री केवल तय नियमों के अनुसार ही की जाएगी। किसी भी तरह की अवैध सप्लाई, खुले में बिक्री या सड़क किनारे डिलीवरी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची टीम
खाद्य आपूर्ति विभाग को सूचना मिली थी कि मंगलौर के लंढोरा रोड क्षेत्र में आबादी से कुछ दूरी पर एक ट्रक के माध्यम से गैस सिलेंडरों की बिक्री की जा रही है। सूचना मिलते ही विभाग के आरओ मदन सिंह रावत मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच की।
जांच के दौरान पाया गया कि ट्रक से सीधे सड़क किनारे उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर वितरित किए जा रहे थे। विभाग के अनुसार इस तरह का वितरण नियमों के विरुद्ध है और इससे सुरक्षा से जुड़े खतरे भी बढ़ सकते हैं।
सड़क किनारे वितरण पर तत्काल रोक
मौके पर पहुंचे अधिकारी मदन सिंह रावत ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सड़क पर गैस सिलेंडरों की बिक्री पर रोक लगा दी। साथ ही डिलीवरी में शामिल कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी भी दी गई।
उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि गैस सिलेंडर की डिलीवरी केवल उपभोक्ताओं के घर तक या अधिकृत गैस एजेंसी के माध्यम से ही की जानी चाहिए। खुले स्थानों या सड़क किनारे गैस वितरण करना न केवल नियमों का उल्लंघन है बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी जोखिम भरा है।
उपभोक्ताओं से अफवाहों से बचने की अपील
खाद्य आपूर्ति विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाह या घबराहट में आकर गैस खरीदने की कोशिश न करें। विभाग का कहना है कि क्षेत्र में रसोई गैस की पर्याप्त उपलब्धता है।
आरओ मदन सिंह रावत ने बताया कि उपभोक्ता आसानी से ऑनलाइन गैस बुकिंग कर सकते हैं या फिर अपनी नजदीकी गैस एजेंसी पर जाकर सिलेंडर बुक करा सकते हैं।
कालाबाजारी पर रहेगी कड़ी निगरानी
विभाग ने स्पष्ट किया है कि गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए लगातार निगरानी अभियान चलाया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति या एजेंसी नियमों के खिलाफ गैस सिलेंडर बेचते हुए पाई जाती है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य आपूर्ति विभाग का कहना है कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है, इसलिए नियमों का उल्लंघन किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।
